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इतने का लगा जुर्माना जैसे ही जल संसाधन विभाग के एसडीओ को कारण बताओ मिला तो उन्होंने फूड इंस्पेक्टर पर 10.50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से जुर्माना ठोक दिया। एसडीओ ने अपने पत्र में लिखा है कि 41104 क्यूबिक मीटर पानी नष्ट किया गया है। 10.50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से 43092 रुपए हो रहा है। सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति पानी निकासी के लिए 10 हजार रुपए अलग से जुर्माना लगाया जा रहा है। कुल 53092 रुपए 10 दिनों के अंदर कार्यालय में जमा करें। परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से लाखों लीटर पानी नष्ट करने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पर 10.50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से जुर्माना लगाया गया है। पखांजूर एसडीओ ने पत्र जारी कर दिया है। बिना अनुमति पानी निकासी में 10 हजार अलग से जुर्माना लगा है।
आरके सिंघाई, कार्यपालन अभियंता कांकेर.
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