जबलपुर

Mafia don Abu Salem को सता रहा मौत का डर, ऐसे सामने आया सच

अबू सलेम की याचिका पर अंतिम सुनवाई २ नवम्बर को, सलेम ने भोपाल में हुए एक हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप को दी है चुनौती

जबलपुरOct 13, 2017 / 01:41 pm

deepak deewan

underworld don Abu Salem case in mp highcourt

जबलपुर . माफिया डॉन अबू सलेम भले ही खुद को अभी तक गाडफादर के रूप में प्रस्तुत करते रहा हो पर उसके पुराने कर्म उसका पीछा छोड़ते दिखते नहीं हैं। सच तो यह है कि इस माफिया डान को अब मौत का डर बुरी तरह सताने लगा है। सलेम का यह भय खुद उसकी ही हरकतों से सामने आता दिख रहा है।

नहीं दे सकते मृत्युदंड
अबू सलेम पर देशभर में कई प्रकरण दर्ज हैं जिनकी एक-एक कर अदालतों में सुनवाई भी हो रही है। इनमें से कई प्रकरणों में वह बुरी तरह फंसा है जिसमें दोषी पाए जाने पर उसे मृत्युदंड की भी सजा हो सकती है। ऐसे में माफिया डान घबराया हुआ है अबू सलेम में ऐसा ही एक मामला हत्याकांड की साजिश रचने का है जिसमें जल्द ही अंतिम सुनवाई होनेी है। सलेम पर भोपाल में हुए एक हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप हैं। हत्या के अपराध की अधिकतम सजा भारतीय दंड विधान के तहत मृत्युदंड भी हो सकती है और यही कारण है कि सलेम घबरा रहा है। सलेम साफतौर पर कह रहा है कि उसे पुर्तगाल से जिस संधि के तहत लाया गया है उसके अंतर्गत उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है।

अंतिम सुनवाई २ नवंबर को
सलेम ने भोपाल में हुए हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप के मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसने पुर्तगाल से भारत लाते समय हुई संधि का हवाला देते हुए याचिका में कहा है कि इस संधि के मुताबिक उसे पुर्तगाल के कानून के तहत मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती। उसे हत्याकांड की साजिश रचने का के आरोप में आरोपी बनाया गया है। हत्या के अपराध की सजा भारतीय दंड विधान के तहत मृत्युदंड है। कोर्ट ने अब इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में माफिया डॉन अबू सलेम की याचिका पर अब २ नवम्बर को अंतिम सुनवाई होगी।

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