अंकिता-हसनैन को स्पेशल मैरिज का अधिकार
इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी की इंटरकास्ट शादी के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रेमी जोड़े को शादी करने का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4 के तहत शादी का राइट नहीं छीना जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शादी में अंकिता और हसनैन की हर संभव मदद की जाए और मैरिज कोर्ट में उनकी शादी कराई जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि शादी में बाधा उत्पन्न करने वालों पर एक्शन लेते हुए प्रेमी जोड़े को सुरक्षा भी दी जाए। यह भी पढ़ें