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शहर में जारी हुआ निर्देश
बता दें कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना(Collector Deepak Saxena) ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि, बोनफिक्स(Bonfix), व्हाइटनर(Whitener), थीनर, सुलोचन और कोरेक्स जैसे नशीले पदार्थों(Narcotics Restriction) की गिरफ्त में युवाओं के कई मामले सामने आ रहे है। इसको देखते हुए नाबालिग बच्चों के लिए इन नशीले पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं कोरेक्स सिरप केवल पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकेगा। ये भी पढें -मल्टी में 5 साल की मासूम के साथ रेप-मर्डर मामले में 73 दिन बाद नया खुलासा