नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट का नया आदेश
प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में सीबीआई अधिकारियों की कॉलेज संचालकों से मिलीभगत सामने आने के बाद मंगलवार को फिर एक बड़ा आदेश दिया है। मामले के व्हिसिलब्लोअर और लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका में हाइकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच में सुनवाई मंगलवार को सुनवाई हुई । इस दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी पर निराशा जताते हुए नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं ।
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CBI ने जिन कॉलेजों को क्लीन बताया उनकी होगी दोबारा जांच
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन 169 नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई ने अपनी जांच में क्लीन चिट देकर सूटेबल बताया था और हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी उनकी नए सिरे से जांच की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने टीम में बदलाव करने के साथ ही ये भी कहा है कि नए सिरे से होने वाली सीबीआई की जांच के दौरान संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेंगे। इतना ही नहीं पूरी जांच की की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि वह इस पूरे जांच के तथ्यों को अपने पास उपलब्ध डेटा से मिलान कर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकें ।
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66 कॉलेजों पर कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने प्रदेश के 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। जिसकी पेश की गई रिपोर्ट में 169 को सूटेबल बताया गया था। वहीं 66 अनफिट और 73 मानक पूरे नहीं करने वाले बताए गए थे। सरकार ने अनफिट बताए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त करते हुए सील करने के आदेश दिए थे। जिनपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है उनकी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें- MP Nursing College: मध्य प्रदेश के इन 66 Unsuitable नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निरस्त, देखें लिस्ट