MP News :ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने में तीन घंटे की देरी को जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी माना है। जिसकी वजह से परिवादी को कनेक्टिंग ट्रेन नहीं मिल पाई। अब रेलवे को टिकट के पैसे के साथ ही मानसिक पीड़ा का हर्जाना भी देना होगा। राशि अदा नहीं करने पर 9 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होगा। परिवादी शिवनगर दमोह नाका जबलपुर निवासी अरुण कुमार जैन ने स्वयं पक्ष रखा।
MP News : जिला उपभोक्ता आयोग ने माना सेवा में कमी, मानसिक पीड़ा का देना होगा हर्जाना
उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि 11 मार्च, 2022 को जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन से यात्रा की। उन्होंने कंफर्म टिकट से सीट आवंटित कराई थी। टे्रन के नईदिल्ली पहुंचने का निर्धारित समय 4.10 बजे सुबह का था। लेकिन यह करीब तीन घंटे की देरी से सुबह सात बजे पहुंची। इससे उनकी नईदिल्ली से देहरादून की कनेक्टिंग टे्रन छूट गई, जिसका निर्धारित समय सुबह 6.45 बजे का था। इससे उनकी यात्रा बेकार गई और टिकट का पैसा भी डूब गया।
MP News : 45 दिन में करना होगा भुगतान
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव व सदस्य अमित सिंह तिवारी की युगलपीठ ने कनेक्टिंग ट्रेन छूटने को रेलवे द्वारा सेवा में कमी के दायरे में रखा। इसी के साथ क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया। इसके अंतर्गत रेल टिकट आरक्षण की राशि 803 रुपये 60 पैसे का भुगतान करने के निर्देश दिए। मानसिक पीड़ा के एवज में पांच हजार रुपये व मुकदमे का खर्च दो हजार भी अदा करने का आदेश सुनाया। यदि 45 दिन के भीतर समस्त राशि नहीं दी गई तो अदायगी तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
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