जबलपुर

MP High Court: हाईकोर्ट की अवमानना : मिली 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे लगाने की सजा

MP High Court वन विभाग के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे युवक को उपयुक्त स्थान और पौधों की जानकारी दे।

जबलपुरDec 04, 2024 / 11:39 am

Lalit kostha

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MP High Court:ध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में दोषी युवक को 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे लगाने की सजा सुनाई है। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने 15 दिन के भीतर पौधारोपण करने का निर्देश दिया। वन विभाग के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे युवक को उपयुक्त स्थान और पौधों की जानकारी दे।
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MP High Court: मामला मुरैना जिले के संबलगढ़ का

त्रिवेणी नगर, जयपुर निवासी राहुल साहू पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर न्यायालय और अपनी पत्नी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। इस मामले में न्यायालय ने राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उसने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही पेश हुआ। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने अधिवक्ता आदित्य संघी से सुझाव मांगा। उन्होंने युवक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे प्रतीकात्मक और सुधारात्मक सजा देने की बात रखी। इसके तहत भंवरताल पार्क में पौधारोपण का प्रस्ताव रखा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया।
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MP High Court: आयुक्त लोक शिक्षण कोर्ट में आकर दें स्पष्टीकरण

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की अवहेलना के मामले में आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता नीमच निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान और 15 अन्य ने अपनी ओर से पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि वे अंशकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और संविदा शिक्षक बनाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने मार्च 2024 में इस मामले में 60 दिन के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।

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