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जबलपुर

शादी के बाद शारीरिक संबंधों पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP High Court कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दंपति काफी समय से अलग रह रहे हैं और इस स्थिति में कोई एक तलाक चाहता है, तो विवाह टूटा माना जाना चाहिए।

जबलपुरJun 21, 2024 / 09:48 pm

deepak deewan

MP High Court big decision on physical relations after marriage

MP High Court big decision on physical relations after marriage

MP High Court big decision on physical relations after marriage शादी के बाद शारीरिक संबंधों पर एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एमपी के जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर अहम टिप्पणी भी की है। सीधी जिले की एक महिला के मामले में हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अमरनाथ केशरवानी की युगलपीठ ने कहा कि शादी के बाद शारीरिक संबंध स्थापित न करना पति के साथ क्रूरता है।
हाईकोर्ट ने इसी के साथ पत्नी की अपील निरस्त कर दी। कोर्ट ने इस मामले में कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित तलाक के आदेश को उचित ठहराया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दंपति काफी समय से अलग रह रहे हैं और इस स्थिति में कोई एक तलाक चाहता है, तो विवाह टूटा माना जाना चाहिए।
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सीधी निवासी महिला ने कुटुम्ब न्यायालय सतना द्वारा जारी तलाक के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। महिला का विवाह 2013 में रीति-रिवाज के साथ हुआ लेकिन शादी के तीन दिन बाद ही वह मायके लौट आई। ससुराल वाले लेने आए तो उसने जाने से इंकार कर दिया। महिला के मुताबिक उसे पति पसंद नहीं था, घरवालों के दबाव में शादी कर ली थी। पति ने बताया कि शादी के बाद पत्नी सिर्फ तीन दिन ही रूकी। इस अवधि में भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए थे।
बाद में महिला ने पति के विरुद्ध घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करा दिया। इस पर पति ने कुटुम्ब न्यायालय सतना में तलाक के लिए आवेदन किया था। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराते हुए महिला की अपील निरस्त कर दी।

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