जबलपुर

MP Crime : मप्र में पहली बार पति पर लगा पॉक्सो एक्ट, नाबालिग पत्नी को हुआ प्रसव

मप्र में पहली बार पति पर लगा पॉक्सो एक्ट, नाबालिग पत्नी को प्रसव

जबलपुरJul 27, 2024 / 01:18 pm

Lalit kostha

POCSO Act

MP Crime : नाबालिग को प्रसव के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उम्र संबंधी दस्तावेज देख डॉक्टरों ने पति व परिवार के चार अन्य सदस्यों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। संभवत: जबलपुर से प्रदेश का यह पहला मामला है जब पति पर पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। दोष सिद्ध पाए जाने पर उसे 20 साल या जीवित रहते तक जेल में रखे जाने की सजा सुनाई जा सकती है।

अस्पताल में भर्ती होने पर खुला राज, महज 15 साल 9 माह की है किशोरी
दोष सिद्ध हुआ तो पति को हो सकती है 20 साल या जीवित रहने तक जेल की सजा

जबलपुर जिले के मझौली थाना क्षेत्र निवासी युवक की साल भर पहले शादी कटनी जिले की किशोरी से हुई। तब किशोरी 15 साल या इससे कम उम्र की थी। शादी के बारे में प्रशासन को पता नहीं चल पाया और वह पति के घर मझौली थाना क्षेत्र में रह रही थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे पहले मझौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, क्रिटिकल स्थिति होने पर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया।
17 साल उम्र बताई, निकली 16 से कम

किशोरी को प्रसव के लिए भर्ती कराए जाते समय 17 साल उम्र बताई। तभी डॉक्टरों का माथ ठनक गया। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी और किशोरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रसव कराने की व्यवस्था की। जच्चा और बच्चा के सुरक्षित होने के बाद जांच की गई तो पता चला कि किशोरी 15 साल 9 माह की है। पुलिस ने उसके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।
नाबालिग से विवाह करने व उसके गर्भवती होने पर पति के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। चार अन्य आरोपी भी बनाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।
जेपी द्विवेदी, थाना प्रभारी, मझौली

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