नगर निगम क्षेत्र रेड जोन में : जिला प्रशासन ने प्रदेश शासन को भेजा प्रस्ताव
रहवासी इलाकों में खुलेंगी दुकानें, बाजार पर अभी पाबंदी
कारोबारियों की चिंता बढ़ी
लॉकडाउन के बीच व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रशासन के साथ व्यापारिक संघों की बैठक स्थगित कर दी गई है। व्यापारियों ने कलेक्टर को बताया कि आर्थिक पैकेज में कोई सहायता न मिलने से व्यापारी असंतुष्ट हैं। प्रदेश शासन की गाइडलाइन में जबलपुर नगर निगम क्षेत्र को रेडजोन घोषित करने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सह मंत्री अखिल मिश्रा ने बताया कि नगर के समस्त व्यापारी संघों के अध्यक्षों की बैठक अपर कलेक्टर के साथ होनी थी।
ये दिशा-निर्देश
– 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम के बच्चे चिकित्सा कार्य को छोडकऱ बाहर नहीं निकलेंगे।
– सभी व्यक्तियों एवं दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य।
– एक दुकान पर पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। दुकानदार ध्यान नहीं देंगे तो जुर्माना।
– दो गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी। सडक़ पर भी वाहनों के बीच इसी प्रकार का अंतराल रखना होगा।
– शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कफ्र्यू जारी रहेगा।
– सार्वजनिक जगह पर थूंकने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा।
– सीएससी एवं निजी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक खुलेंगे। इसे अनिवार्य किया जाएगा।
– रहवासी क्षेत्रों में चलने वाली सभी प्रकार की सिंगल दुकानें।
– ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और खाने की चीजों की होम डिलेवरी।
– देने वाली दूसरी गतिविधियों को भी एक-दो दिन में शुरू किया जाएगा।
– कंटेनमेंट जोन के बाहर टिंबर कारोबार को संचालित किया जा सकेगा।
– शादी के लिए वर-वधु पक्ष मिलाकर कुछ 50 लोगों की अनुमति।
– सामान्य मृत्यु पर अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग हो सकेंगे शामिल।
– कोरोना संक्रमित या संदेह पर परिजनों की तरफ से 5 लोगों को अनुमति।
इन पर प्रतिबंध
स्कूल, कालेज, जिमनेजियम, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, रेस्टारेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, तरणताल, मनोरंजन के पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, धार्मिक और खेलकूद सम्बंधी आयोजन।