जबलपुर

एमपी गजब है…..फारेस्ट गार्ड का एक पद, तबादला किए बगैर कर दिए दो पदस्थ

हाईकोर्ट पहुंचा मामला, 30 दिन में शिकायत का निराकरण करने के दिए निर्देश

जबलपुरNov 16, 2022 / 07:39 pm

reetesh pyasi

jabalpur_high_court.

जबलपुर। एक पद होने के बाद भी दो फारेस्ट गार्ड पदस्थ किए जाने को लेकर दायर याचिका को हाई कोर्ट ने इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि शिकायत दूर होने तक याचिकाकर्ता को वर्तमान जगह पर ही पदस्थ रखा जाए। याचिकाकर्ता की शिकायत 30 दिन के भीतर नियमानुसार निराकृत की जाए। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

यह है मामला
याचिकाकर्ता नोहटा दमोह निवासी राशिद कुरैशी की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने दलील दी कि याचिकाकर्ता नोहटा दमोह बीट में फारेस्ट गार्ड बतौर पदस्थ है। वहां फारेस्ट गार्ड का महज एक पद है। इसके बावजूद बिना उसका कहीं और स्थानांतरण किए पवन सिंह ठाकुर को नोहटा दमोह स्थानांतरित कर दिया गया है। इस रवैये के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन दिया गया। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

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