जबलपुर

होमगार्ड ड्यूटी में कॉल ऑफ देने के नियम में संशोधन पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

याचिकाकर्ता होमगार्डस को काल ऑफ किए बिना ड्यूटी जारी करने के निर्देश

जबलपुरOct 28, 2022 / 06:35 pm

reetesh pyasi

patrika

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने होमगार्ड्स की ड्यूटी में कॉल ऑफ देने के नियम में संशोधन पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायधीश विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, होमगार्ड्स एण्ड सिविल डिफेंस के महानिदेशक, अतिरिक्त कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स व जिला कमांडेंट होमगार्ड्स रीवा को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता होमगार्ड्स को कॉल ऑफ के बिना ड्यूटी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।याचिकार्ता रीवा होमगार्ड्स में पदस्थ विनोद कुमार शर्मा, घनश्याम पांडे समेत 14 होमगार्ड्स के द्वारा 27 सितम्बर 2022 को होमगार्ड रूल्स 2016 में किए गए संशोधन को चुनौती दी है।

यह है मामला
याचिका में कहा गया कि संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर 3 साल में 3 माह का कॉल ऑफ कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा। पूर्व में वर्ष 2010 में होमगार्डस कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य लाभ की प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्डस के लिए सेवा नियम बनाए और उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाए और आदेश के विपरीत पुनः वर्ष में 2 माह का बाध्य काॅल ऑफ का प्रावधान रख दिया। इसे लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। वर्ष 2020 में होमगार्ड विभाग द्वारा बाध्य काल ऑफ का आदेश जारी किया गया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विभाग के आदेश पर रोक लगा दी थी। जब विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया तो अवमानना याचिकाएं प्रस्तुत की गईं। राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी याचिकाओं के पूर्ण निराकरण तक होमगार्ड सैनिकों को पूरे साल काम दिया जाएगा। सरकार के जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया था।

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