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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि डुमना नेचर रिजर्व से लगे खंदारी जलाशय के कैचमेंट में निर्माण कार्यों पर रोक को बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने ट्रिपल आईटीडीएम में चल रहे निर्माण कार्यों पर संभागायुक्त और कलेक्टर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य को इस निर्देश से छूट दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में नीरीअ (नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर) को जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
जबलपुर निवासी जगत जोत सिंह फ्लोरा, निकिता खंपरिया, विवेक शर्मा की ओर से एक, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दूसरी और रिटायर्ड कर्नल एके रामनाथन, एरिक डी सुन्हा और रूद्राक्ष पाठक की ओर से तीसरी याचिका पेश की गई।
खंदारी के कैचमेंट एरिया में निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार
कहा गया कि डुमना नेचर पार्क एक संरक्षित वन क्षेत्र है। यहां पर टाइगर सफारी को मंजूरी दी जा रही है। इसके साथ ही यहां पर कई निर्माण कार्यों को मंजूरी दी जा रही है। इसी क्षेत्र से वर्षाकाल में बारिश का पानी एकत्रित होता है। इसके बाद भी डुमना में ग्रीन स्पोट्र्स सिटी सहित कई निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है। गत सुनवाई के बाद कोर्ट ने खंदारी के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। इस आदेश से डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य को मुक्त रखा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच को बताया गया कि वर्ष 2015 से लंबित एक याचिका की सुनवाई के दौरान एपको ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि डुमना और खंदारी जलाशय के बीच का क्षेत्र खंदारी जलाशय का जलग्रहण क्षेत्र है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा, अंशुमन सिंह व दिनेश उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रिपलआईटीडीएम में निर्माण कार्य चल रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संभागायुक्त और कलेक्टर को निर्माण कार्यों के सम्बंध में कार्रवाई करने का
निर्देश दिया।
Published on:
03 Aug 2021 11:03 am
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