गुना निवासी विशंभर लाल अरोड़ा ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनके साथ
राघौगढ किले में मारपीट की गई थी। उसने पुलिस को लिखित शिकायत की जिसमें जयवर्धन सिंह का नाम भी था। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों में उनका नाम शामिल नहीं किया। याचिका में विशंभर लाल ने जयवर्धन सिंह को इस आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाने की मांग की।
राघौगढ किले में मारपीट की गई थी। उसने पुलिस को लिखित शिकायत की जिसमें जयवर्धन सिंह का नाम भी था। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों में उनका नाम शामिल नहीं किया। याचिका में विशंभर लाल ने जयवर्धन सिंह को इस आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाने की मांग की।
यह भी पढ़ें: श्योपुर में पुलिस की सख्ती, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को नहीं करने दिया प्रवेश हाईकोर्ट ने जयवर्धन सिंह को आरोपी बनाने की मांग खारिज करते हुए याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि याचिकाकर्ता के बयान से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है। प्रथम चरण में जयवर्धन सिंह के घटनास्थल पर मौजूद नहीं होने की बात भी खुद ही स्वीकारी थी जिसका बाद में भी खंडन नहीं किया। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।