क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण ?
सामान्य वर्ग के लिए 2019 में केंद्र सरकार यह आरक्षण लेकर आई। यह उनके लिए है जो किसी भी श्रेणी के आरक्षण में नहीं आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके लिए अनारक्षित वर्ग के लोगों को प्रमाण-पत्र देना होता है। सामान्ये थी याचिका
याचिकाकर्ता अंकुश मिश्रा, पुष्पेन्द्र कुमार समेत अन्य ने याचिका लगाई थी। इसमें कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के 219 पदों के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा ली थी। ईडब्ल्यूएसवर्ग के लिए 10 प्रर्तिशत आरक्षण तय है। ऐसे में 22 पद आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन इस कोटे में सिर्फ चार लोगों को नियुक्ति दी गई।कौन पात्र इस आरक्षण के
-जिनके पास खेती की पांच एकड़ से कम जमीन हो।-आवासीय घर 200 वर्ग मीटर या ज्यादा न हो।
-आवासीय घर 200 वर्ग मीटर से ज्यादा हो, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में न हो।
-परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो।