आपको बता दें कि, इस संबंध में राजधानी भोपाल के एक पत्रकार राकेश दीक्षित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए बोपाल की मौजूदा सांसद पर लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान पिछली दो पेशियों में कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हो रहा था। यही नहीं, याचिकाकर्ता के वकील भी पिछली दो पेशियों में नहीं आए थे। इसी को वजह मानते हुए कोर्ट ने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने लगाए थे आरोप
आपको बता दें कि, पत्रकार राकेश दीक्षित की तरफ से दायर चुनाव याचिका में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। याचिका के जरिए कहा गया था कि, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक भाषण दिए थे। उन्होंने वोट मांगने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया था। लेकिन, अब बीती दो पेशियों के दौरान कोर्ट में किसी पक्ष के पेश न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें- सदन में बिजली बिलों का एप्रिन पहनकर पहुंचे विधायक, बोले- ‘न बिजली, न मीटर फिर भी आदिवासियों के आ रहे बिल’
अजब गजब : यहां बकरे दे रहे दूध, यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखें वीडियो