जबलपुर

बहू ने दहेज़ प्रताड़ना में लिखाया ननद व बहनोई का नाम, कोर्ट सुना दिया ये फैसला – पढ़ें पूरी खबर

ननद व बहनोई के विरुद्ध दर्ज दहेज प्रताड़ना की एफआइआर निरस्त करने का राहतकारी आदेश पारित कर दिया

जबलपुरApr 18, 2024 / 01:44 pm

Lalit kostha

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश विनय सराफ की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि सिर्फ करीबी रिश्तेदार होने के नाते दहेज प्रताड़ना का आरोप अनुचित है। इसी के साथ दूसरे शहर में निवासरत ननद व बहनोई के विरुद्ध दर्ज दहेज प्रताड़ना की एफआइआर निरस्त करने का राहतकारी आदेश पारित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि याचिकाकर्ता ननद-बहनोई के विरुद्ध शिकायतकर्ता बहू ने विशेष आरोप नहीं लगाए हैं।
हाईकोर्ट ने निरस्त की दहेज प्रताड़ना की एफआइआर
सिर्फ करीबी रिश्तेदार होने के नाते दहेज प्रताड़ना का आरोप अनुचित

याचिकाकर्ता सतना निवासी वर्षा सिंह व कृष्ण शरण सिंह की ओर से पक्ष रखा गया। बताया गया कि उनके विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाया गया है। दरअसल, वर्षा सिंह के भाई संदीप सिंह चौहान निवासी प्रयागराज का विवाह रीवा निवासी अंजलि सिंह से दिसबर 2020 में हुआ था। अनावेदिका अंजलि सिंह ने महिला थाने रीवा में उसके भाई-पिता तथा उनके विरुद्ध दहेज प्रताडऩा का प्रकरण दर्ज कराया है।

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