
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो, मैसेज पोस्ट पर प्रतिबंध
जबलपुर/ कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लेकर केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी की गई एडवायजरी का जिले में सख्ती से पालन कराने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, चल समारोह तथा इण्डोर एवं आउटडोर सामूहिक भोज और सम्मेलनों के आयोजन पर रोक लगा दी है । इसके साथ ही इस तरह के आयोजनों की पूर्व में जारी अनुमतियां भी निरस्त कर दी हैं ।
जिला दंडाधिकारी यादव ने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए ऐसे सभी प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है जिनमें अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना हो । उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों या आवश्यक होने पर ही इस तरह के निजी अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में निजी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाने के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च तक बंद रखने तथा कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति लेने पर भी रोक लगा दी गई है । कर्मचारियों-अधिकारियों की अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण एवं शासकीय समारोहों को 31 मार्च तक स्थगित करने के निर्देश प्रतिबंधात्मक आदेश में दिये गये हैं ।
प्रतिबंधात्मक आदेश में बीस या बीस से अधिक लोगों की सभाओं एवं आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है । आदेश में कहा गया है कि आवश्यक होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे आयोजनों की अनुमति स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा के आधार पर दे सकेंगे । अनुमति मिलने के बाद इस तरह के आयोजनों में आयोजकों को मास्क, हैंड सेनिटाइजर एवं हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।
प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसरण में विदेश से आने वाले नागरिकों को स्क्रीनिंग और जाँच के बाद ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी । जिले में स्थित सभी होटल एवं लॉज संचालकों के लिए विदेश से आने वाले नागरिकों की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय को देना अनिवार्य किया गया है । जिले में स्थित सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों तथा क्लीनिक के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना तथा सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ वाले रोगियों के लिए अलग से ओपीडी बनाना जरूरी किया गया है ।
कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की सूचना छुपाने वालों पर भी होगी दंडात्मक कार्यवाही:
जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना देने वाले एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की सूचना न देने तथा सूचना छिपाने वाले व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है । आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले फेस मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर के अनाधिकृत संग्रहण और अनुचित लाभ प्रापत करने के लिए अत्यधिक कीमत पर इनका विक्रय करने वालों के विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही की जायेगी ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है । प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है । प्रतिबंधात्मक आदेश 31 मार्च तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा ।
Published on:
17 Mar 2020 10:43 am
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