हाईकोर्ट ने 30 दिन में निर्णय करने के दिए निर्देश
जबलपुर•Aug 26, 2021 / 07:26 pm•
prashant gadgil
Jabalpur High Court
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सतना जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत पंचायत कर्मी की पत्नी को कोविड योद्धा योजना का लाभ देने पर विचार कर 30 दिन में निर्णय किया जाए। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने इस निर्देश के साथ दिवंगत पंचायत कर्मी की पत्नी की याचिका का निराकरण कर दिया। रामपुर बघेलान सतना निवासी शीला श्रीवास्तव की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि प्रदेश सरकार ने पंचायत कर्मियों को कोरोना वारियर घोषित किया था। पंचायत कर्मियों की कोरोना से मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री कोविड योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया था। उनके पति सुरेश श्रीवास्तव ग्राम पंचायत विरहा में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनकी 26 सितंबर 2020 को कोरोना से मृत्यु हो गई। अधिवक्ता संजय वर्मा, केबी सिंह और श्रद्धा तिवारी ने तर्क दिया कि मृतक कर्मी के सीटी स्कैन में चेस्ट स्कोर 17 आया था। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कोविड निमोनिया लिखा गया है। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को कोविड योद्धा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि उन्होंने कोविड योद्धा योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने का आवेदन दिया। लेकिन उनके आवेदन को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया गया कि मृतक का आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हुआ था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस विषय में 30 दिन में फैसला लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने के निर्देश दिए।
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