जबलपुर

नगरीय निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका, महापौर, पार्षद पद के नामांकन निरस्त

नगरीय निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका, महापौर, पार्षद पद के नामांकन निरस्त

जबलपुरJun 21, 2022 / 11:24 am

Lalit kostha

nomination cancel

जबलपुर। नगर निगम का बिल नहीं चुकाने सहित दूसरे कारणों से नगर निगम जबलपुर और दूसरे नगरीय निकायों में पार्षद पद के लिए 18 उम्मीदवारों के नामांकन रिटर्निंग अधिकारियों ने निरस्त कर दिए हैं। सोमवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में महापौर पद के लिए एक प्रत्याशी शशि बघेल का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। अब 22 जून तक उम्मीदवारों के लिए नाम वापसी का मौका रहेगा।

कुछ ने नहीं चुकाया निगम का बिल, कई ने फॉर्म भरने में कर दी गलती

नगरीय निकायों के निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत सोमवार सुबह 10.30 बजे से शुरू हुई नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) हुई। नगर निगम जबलपुर के लिए कलेक्टर कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उम्मीदवार भी पहुंचें। अधिकारियों ने स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों प्रकार के नामों की घोषणा की। इस बीच कुछ पदों पर आपत्ति भी आई।

 

अब 15 उम्मीदवारों के नाम
नगर निगम जबलपुर के महापौर पद के 16 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी शशि ङ्क्षसह बघेल का नाम निर्देशन पत्र मतदाता सूची में नाम न होने तथा अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त कर दिया गया है। अब महापौर पद के लिए कुल 15 उम्मीदवार रह गए हैं।

पार्षद पद के इन उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त
नगर निगम जबलपुर के पार्षद पद के 11 उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त हुए। इनमें रत्ना दीक्षित, सारिका राय, रचना यादव, वंदना संतोषी, आनंद कुमार, सागर चौधरी, कमलेश, मधु वंशकार, गुलाम सरवर, कहकशां अंजुम एवं शबाना शामिल है। नगर पालिका सिहोरा से मीनाक्षी विश्वकर्मा, बबीता दाहिया, व नीतू बाई। नगर परिषद भेड़ाघाट से दिलीप भारती गोस्वामी, नगर परिषद मझौली से सुषमा कोष्टा, नगर परिषद कटंगी से अकबर व मलिक ङ्क्षसह यादव शामिल हैं। पनागर, पाटन, बरेला और शहपुरा में सभी आवेदन स्वीकृत हुए।

नाम वापसी के लिए देना होगा आवेदन
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का कार्य समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा बुधवार 22 जून की दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रारूप-6 में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नाम वापसी का आवेदन या तो उम्मीदवार की ओर से स्वयं या उसके द्वारा इसके लिए लिखित रूप से प्राधिकृत किए जाने पर उसका प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन, आवेदन उम्मीदार की ओर से हस्ताक्षरित होना चाहिए।

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