जबलपुर

abortion : 14 साल की बच्ची को 28 सप्ताह का गर्भ, कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की अनुमति

विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका गर्भपात कराया जाए। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ के समक्ष हुई। पीड़िता के साथ रिश्तेदार ने ही दरिंदगी की थी।

जबलपुरOct 15, 2024 / 12:19 pm

Lalit kostha

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abortion : मानवीय आधार पर दुर्लभतम मामले में हाईकोर्ट ने बलात्कार की पीड़ित नाबालिग के 28 सप्ताह के गर्भ के समाप्ति की अनुमति दे दी है। पीड़िता की उम्र महज 14 साल है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को जन्म देना उसके लिए जोखिम भरा है और मानसिक, शारीरिक व सामाजिक आघात होगा। इसलिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका गर्भपात कराया जाए। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ के समक्ष हुई। पीड़िता के साथ रिश्तेदार ने ही दरिंदगी की थी।
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abortion : हाईकोर्ट ने कहा, 14 साल की उम्र में रेप से गर्भ में आए बच्चे को जन्म देना मानसिक आघात होगा

एकलपीठ ने कहा कि चिकित्सा प्रक्रिया से गर्भावस्था समाप्ति में जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन गर्भावस्था को जारी रखना और 14 साल की लड़की द्वारा बच्चे को जन्म देना भी जोखिम से भरा है। पीड़िता के पिता ने घटना के संबंध में बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट को नर्मदापुरम ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया गया था। पिता ने पुलिस स्टेशन में गर्भपात के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के पास आवेदन भेजा था। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
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abortion : इसलिए है असाधारण

हाईकोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन को डॉक्टरों का एक विशेषज्ञ पैनल गठित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। डॉक्टरों की 8 सदस्यीय पैनल की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्भ 28 सप्ताह और 6 दिन का है। सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह और असाधारण मामलों में 24 सप्ताह तक ही गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।
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मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में भी एक निर्दयी मां ने अपने 5 दिन के बेटे को झाड़ियों में छोड़ दिया…।

abortion : माता-पिता नहीं चाहते बेटी बच्चे को जन्म

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता नहीं चाहते कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में बच्चे को जन्म दे। सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एकलपीठ ने कहा कि चिकित्सा प्रक्रिया से गर्भपात के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम गठित की जाए और ऑपरेशन के दौरान पूरी एहतियात बरती जाए।

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