जानकारी देना हुआ अनिवार्य
कानून में पैकेट में मिलने वाले हर उत्पाद के पैकेट पर वांछित जानकारी स्पष्ट अक्षरों में देना अनिवार्य है और पैकेट पर दी गई सारी जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी उत्पाद के साथ स्पष्ट अक्षरों में अपनी साइट पर देनी होगी। काननू में दिए गए नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या जेल या जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का प्रावधान है।
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वर्ना इतना देना होगा जुर्माना
कानून के प्रावधानों के अनुसार, पैकेट में बिकने वाली वस्तुओं के संबंध में कानून में उल्लिखित जानकारी नहीं देने पर दोषी को पहले अपराध के रूप में 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, वहीं, दूसरी बार इसी प्रकार के अपराध के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। लेकिन इसके बाद के अपराध के लिए एक लाख रुपए तक जुर्माना या एक साल तक जेल की सजा या दोनों हो सकता है।
मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक विरतण मंत्री राम विलास पासवान ने हाल ही में एक प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि इस नियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है।
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घरेलू उद्योग को होगा फायदा
इंडियन इंपोट्र्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर टीके पांडेय ने कहा कि उत्पादों के पैकेट और ई-कॉमर्स साइट पर उत्पाद विनिर्माता मूल देश का नाम लिखने के नियम का सख्ती से पालन होने से चीनी उत्पादों की मांग घटेगी जिसका सीधा फायदा घरेलू उद्योग को होगा। उन्होंने कहा कि चीन से तैयार माल का सस्ता आयात होने से घरेलू कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो गया था, लेकिन इस पर लगाम कसने से घरेलू कारोबार बढ़ेगा।
चीनी सेना के साथ हुई थी झड़प
बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 सैनिकों की शहादत के बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने अपने मंत्रालय को किसी प्रकार के चीनी उत्पाद की खरीद नहीं करने का निर्देश दिया था।