परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक अप्रैल से बाइक में पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा के साधन नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। वाहन के पिछले पहिये के दोनों ओर आधी ऊंचाई तक उन्हें कवर करती हुई जाली, चालक के पीछे या साइड में एक हैंड ग्रिप जिसे पीछे बैठा यात्री पकड़ सके और पीछे बैठे यात्री के पैर रखने के लिए फुट रेस्ट लगाने को अनिवार्य किया गया है।
वाहन निर्माता सुरक्षा साधनों से लैस वाहन भेजें आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वाहनों में सुरक्षा साधन नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। जो लोग बाहर से ये साधन लगवा रहे हैं, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए आरटीओ में वाहन देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इन नियमों की जानकारी सभी डीलर्स को दे दी गई है। यदि सुप्रीम कोर्ट वाहन निर्माता कंपनियों को राहत देती है, तो ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा अन्यथा सभी वाहनों के रजिस्टे्रशन नहीं होंगे।