इंदौर

5 हजार से ज्यादा बाइक क्यों नहीं हुई रजिस्टर्ड

वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर वाहन डीलरों ने आरटीओ से मिलकर रजिस्ट्रेशन करने की गुहार लगाई है,

इंदौरApr 17, 2018 / 09:59 pm

amit mandloi

इंदौर. परिवहन विभाग ने एक अप्रैल से शहर में बिक रहे दो पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नियम बदल दिए है। अब उन्हीं दो पहिया वाहनों का रजिस्टे्रशन किया जाएगा, जिनमें पीछे बैठे यात्रियों की सुरक्षा के साधन लगे होंगे। इस नियम की वजह से अब तक ५ हजार से अधिक बिक चुके दो पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन अटक गया है। इधर, वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर वाहन डीलरों ने आरटीओ से मिलकर रजिस्ट्रेशन करने की गुहार लगाई है, लेकिन आरटीओ ने दो टूक शब्दों में बगैर सुरक्षा उपकरणों के रजिस्टे्रशन से इनकार कर दिया है। इधर, आगामी १९ अप्रैल को उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। वाहन निर्माता कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जिन वाहनों का निर्माण होकर बिकने के लिए डीलरों तक पहुंच चुके हैं, उन्हें बेचने की अनुमति दी जाए। जब कंपनियों द्वारा जो वाहन निर्माण किए जाएंगे, उनमें उक्त नियम का ख्याल रखा जाएगा।
यह है कोर्ट का आदेश
परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक अप्रैल से बाइक में पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा के साधन नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। वाहन के पिछले पहिये के दोनों ओर आधी ऊंचाई तक उन्हें कवर करती हुई जाली, चालक के पीछे या साइड में एक हैंड ग्रिप जिसे पीछे बैठा यात्री पकड़ सके और पीछे बैठे यात्री के पैर रखने के लिए फुट रेस्ट लगाने को अनिवार्य किया गया है।

वाहन निर्माता सुरक्षा साधनों से लैस वाहन भेजें

आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वाहनों में सुरक्षा साधन नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। जो लोग बाहर से ये साधन लगवा रहे हैं, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए आरटीओ में वाहन देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इन नियमों की जानकारी सभी डीलर्स को दे दी गई है। यदि सुप्रीम कोर्ट वाहन निर्माता कंपनियों को राहत देती है, तो ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा अन्यथा सभी वाहनों के रजिस्टे्रशन नहीं होंगे।
 

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