पिकनिक स्पॉट्स पर जाने से पहले सावधान! झरनों और जलाशयों में जाने पर लगा बैन, सख्त आदेश जारी
MP tourist places Ban : कलेक्टर ने खुद बारिश के दिनों में जिले के अंतर्गत आने वाले कई पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां जानें क्या कहता है आदेश।
MP tourist places Ban : बारिश के दिनों में एक तरफ जहां मध्य प्रदेश समेत देशभर के लोग प्राकृतिक झरनों और डैमों के प्राकृतिक नजारों को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में इन स्थलों पर लगातार हो रहे हादसों को मद्देनजर रखते हुए इंदौर प्रशासन सख्त हो गया है। इंदौर कलेक्टर ने खुद बारिश के दिनों में जिले के अंतर्गत आने वाले कई पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, महू तहसील के पर्यटन स्थलों पर भी सुरक्षा के अभाव के चलते जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, जिले के तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुंड, जामन्या कुंड पर पर्यटकों की एंट्री पर बैन लगाया गया है।
दरअसल इंदौर, महू तहसील में अस्थाई रूप से बने झरने और जलाशयों ने पर्यटन स्थलों का रूप ले लिया है। यहां छुट्टी के साथ साथ बारिश का सीजन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पिकनिक स्पॉट पर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन स्थलों पर सुरक्षा के अभाव में कई हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
अब इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधित और एकांत क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी जन सामान्य की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए महू तहसील की राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
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