‘मेरी बेटी से गलत काम कर हत्या की और फिर होटल की चौथी मंजिल से नीचे फेंका’
इंदौर. करीब तीन साल पहले हुए शहर के चर्चित शिल्पू भदौरिया (shilpu bhadoriya ) हत्याकांड को लेकर सोमवार को जिला कोर्ट ( district court ) में सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की कोर्ट में शिल्पू के पिता रमेश भदौरिया ने 7 अगस्त 2016 को शिल्पू की मौत की सूचना मिलने के बाद से लेकर जांच से जुड़े सभी बिंदुओं पर बयान दिए। उन्होंने कहा, आरोपियों ने होटल लेमन ट्री ( hotel lemon tree ) में मेरी बेटी की हत्या कर लाश चौथी मंजिल से नीचे फेंक दी।
must read : एक्टिवा पर जा रही महिला से बदमाशों ने की ऐसी हरकत, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस पुलिस की जांच भी प्रभावित करने की कोशिश की गई। वे लगातार आरोपियों फांसी की सजा देने की मांग करते रहे। करीब तीन घंटे तक चले बयान के बाद आरोपियों के वकीलों ने उनका प्रतिपरीक्षण भी किया। एडवोकेट मोहन सिंह चंदेल ने बताया, प्रकरण में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस दिन शिल्पू की लाश का पोस्टमार्टम करने व मेडिकल ओपिनियन देने वाले डॉ. महेंद्र शर्मा के बयान दर्ज होंगे।
यह है पूरा मामला शिल्पू भदौरिया की 7 अगस्त को इंदौर के लेमन ट्री होटल की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नीरज उसे चाय पिलाने के बहाने होटल ले गया था। बाद में दो और आरोपी भी कमरे में आ गए। आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या की और बालकनी से नीचे फेंक दिया।
must read : गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल कर गले पर लगाई बंदूक और चला दी गोली, चीखती रह गई युवती पुलिस की कोर्ट में पेश गई रिपोर्ट के मुताबिक, सागर लैब से मिली विसरा रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर में अल्कोहल था। उसके नाखून और होंठ नीले पड़ गए थे। ऐसा तब होता होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। यह गला दबाने या दम घुटने के कारण भी होता है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी आशुतोष जौहरे, नीरज दंडोतिया, शैलेंद्र सारस्वत के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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