इंदौर

महिलाओं के कंधे पर निकलेगी साईं की पालकी

शहर के पूर्वी क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच निकालेगा यात्रा

इंदौरFeb 24, 2018 / 03:26 pm

अर्जुन रिछारिया

इंदौर. हिंदू जागरण मंच रविवार को शहर के पूर्वी क्षेत्र भव्य सांई पालकी यात्रा निकालने जा रहा है। यात्रा मातृशक्ति को समर्पित होगी। पालकी को महिलाएं उठाएंगी तो ध्वज लेकर भी वहीं चलेंगी। संघ के अनुसांगिक संगठन हिंदू जागरण मंच धीरे-धीरे अपनी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जोडऩे का प्रयास कर रहा है। इसके चलते शहर के पूर्वी क्षेत्र वाले संगठन यानी जिला जगन्नाथ द्वारा भव्य सांई पालकी यात्रा निकाली जा रही है।
यात्रा रविवार को दोपहर ३ बजे सार्वजनिक संकट मोचन हनुमान मंदिर संविद नगर कनाडिय़ा रोड से शुरू होगी जो कनाडिय़ा रोड, महावीर नगर, तिलक नगर, संविद नगर होते हुए मंदिर पर ही समाप्त होगी। पालकी में मुख्य रूप से विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, हिंदू जागरण मंच के प्रांत सयोजक संजय भटिया मौजूद रहेंगे। यात्रा के स्वागत में जगह जगह मंच लगाए जाएंगे।
मंच के विभाग अध्यक्ष हेमंत टेगे व विभाग उपाध्यक्ष व जिला जगन्नाथ संयोजक राजा कोठारी के मुताबिक पालकी को महिलाएं अपने कंधे पर उठा कर चलेंगी। वहीं मातृशक्ति के हाथों में भगवा ध्वज भी होंगे। पालकी का स्वागत करने के लिए यात्रा मार्ग पर हर घर में रंगोली बनाई जाएंगी और आरती उतारी जाएगी। समापन पर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाएगा।
पटना साहिब की यात्रा १५ मार्च से
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के बुजुर्गों को पटना साहिब की यात्रा कराई जाएगी। यात्रा 15 मार्च को शुरू होगी और 20 मार्च को वापसी होगी। विशेष ट्रेन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कटनी होते हुए पटना साहिब जाएगी। इसमें 340 यात्री और 14 अनुरक्षक होंगे। यात्रा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च है।
आवेदन पत्र इंदौर, सांवेर, महू, देपालपुर जनपद पंचायत कार्यालय से मिल रहे हैं। यात्रा के लिए आवेदक को प्रदेश का मूल निवासी और 60 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। वह आयकर दाता न हो और योजना में पहले कोई यात्रा नहीं की हो। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति को एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी।
व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। एक समूह में अधिक से अधिक 5 सहायक यात्रा पर जा सकेंगे। पति-पत्नी के साथ जाने पर सहायक की सुविधा नहीं होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना जरूरी नहीं है।

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