
ऑटो रिक्शा तीन से ज्यादा सवारी बैठाई तो लाइसेंस होगा निलंबित
इंदौर। ऑटो रिक्शा और ई- रिक्शा के बेलगाम संचालन पर परिवहन विभाग ने लगाम लगाई है। अब ये चालक अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तेजी गति से लेकर म्यूजिक सिस्टम पर भी ब्रेक लगाया गया है। इन वाहनों में चालक अतिरिक्त सीट नहीं लगा पाएंगे और तीन से अधिक सवारी भी नहीं बैठा पाएंगे। नियमों को उल्लंघन करने पर परमिट रद्द करने से लेकर चालक का लाइसेंस तक निरस्त किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में हाल ही में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने ऑटो रिक्शा और ई- रिक्शा को लेकर जो नए प्रावधान किए हैं उसके अनुसार अब ऑटो रिक्शा में तीन से ज्यादा सवारियां बैठाईं तो चालक का ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। ऑटो और ई-रिक्शा में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त सीट भी नहीं लगा पाएंगे। म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाएंगे। इन नियमों का उल्लंघन होने पर परमिट निरस्त कर दिया जाएगा और दोबारा जारी नहीं होगा। चालक ने यदि अपनी सीट पर किसी को बैठाया तो चालक के साथ ही मालिक को एक हजार रुपए का दंड भुगतना पड़ेगा।
वाहन पर लिखना होंगे महत्वपूर्ण नंबर
ऑटो या ई-रिक्शा वालों को जरूरी मोबाइल और फोन नंबर का वाहनों पर उल्लेख करना होगा। इसमें एंबुलेंस, डायल 100, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस अधीक्षक व यातायात पुलिस के नंबर रखना जरूरी है। वाहन हमेशा साफ-स्वच्छ हालत में रखना जरूरी है।
ई रिक्शा और ई-गाड़ी को परमिट की नहीं जरूरत
सरकार ने ई-रिक्शा और ई-गाड़ी को परमिट से मुक्त रखा है। जहां परमिट वाले वाहनों की बात आएगी तो सरकार सीएनजी ऑटो रिक्शा को ही प्राथमिकता देगी।
Published on:
13 Nov 2022 11:22 am
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