मटन-चिकन दुकानदार को अपनी दुकान में काले कांच, जाली व पर्दा अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
खुले रूप से मांस का विक्रय नहीं कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में दुकान के बाहर मांस नहीं दिखाना चाहिए।
दुकानों के गेट पर पर्दा लगाना अनिवार्य होगा। मांस को नेट से ढंकना होगा।
मांसाहार क्रय-विक्रय संस्थान में साफ.-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।
मांसाहारी दुकानों से निकलने वाले समस्त प्रकार के अपशिष्ट को डस्टबिन में एक कर निगम के संचालित मांस अपशिष्ट संग्रहण वाहन में ही मांस अपशिष्ठ डालना होगा। ऐसे किसी भी प्रकार के मांस का व्यापार न करें जो कि प्रतिबंधित मांस विक्रय की श्रेणी में आता हो।
धार्मिक स्थल के समीप दुकान का संचालन नहीं करना, जिससे किसी कि भी धार्मिक भावनों को ठेस न पहुंचे।
आपत्तिजनक स्थल और मुख्य मार्ग या जनता के विरोध वाले स्थान पर मटन, चिकन, मछली विक्रय की दुकान का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं होगा।