सरकार ने अवैध कॉलोनियों में अधोसंरचना देने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन उसमें मकानों की अनुमति के नियम स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में बने मकानों को केवल कंपाउंङ्क्षडग के जरिए ही अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, उसमें भी कई शर्तें हैं, जिनमें एफएआर की बाध्यता है। एमओएस, पार्किंग की जगह की बाध्यता है। ऐसे में इन शर्तों के साथ बने मकानों का नक्शा स्वीकृत होना मुश्किल होगा। इसके लिए नियमों में बदलाव करने ही होंगे।
वीपी कुलश्रेष्ठ, पूर्व सिटी प्लानर, टॉपिक एक्सपर्ट
वीपी कुलश्रेष्ठ, पूर्व सिटी प्लानर, टॉपिक एक्सपर्ट