राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद कई अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के कारण 1-2 नंबरों से बाहर हो गए। ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं को इंदौर हाईकोर्ट ने शर्तों पर मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, लेकिन करीब 500 से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो आर्थिक कारणों से याचिका नहीं लगा पाए। इसके चलते अब वह 11 मार्च से शुरू हो रही मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि यह कोई जनहित याचिका नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्नों को लेकर तय समय में याचिका लगाई है, उन्हीं को सशर्त मंजूरी दी गई है।