इस कारण दायर की गई थी याचिका
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक अभ्यर्थी दिनेश अड ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी। जिसमें उसने मांग की थी MPPSC ने सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 का पूरा परिणाम घोषित नहीं किया है। रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर लिखे हैं और न तो सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांक लिखे गए हैं और न ही श्रेणीवार कटऑफ घोषित किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत भी MPPSC प्राप्तांक और कटऑफ की जानकारी नहीं दे रहा है। कोर्ट ने कहा पूरा रिजल्ट सार्वजनिक करें
याचिकाकर्ता दिनेश अड की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने पैरवी की। कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हुए अभिषेक चौबे ने बताया कि कोर्ट में MPPSC ने तर्क दिया कि गोपनीयता के चलते प्राप्तांक और कटऑफ बताना संभव नहीं है। जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व में तमाम परीक्षाओं में प्राप्तांक और कटऑफ जारी किए जाते रहे हैं और परिणाम व प्राप्तांक गोपनीयता का विषय नहीं हो सकते। जिस पर कोर्ट ने MPPSC की दलील खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि आयोग श्रेणीवार कटऑफ के साथ उम्मीदवारों के प्राप्तांक समेत पूरा परिणाम जारी करें। अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है।