आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा मां का हाथ, मां के साथ ही विदा हुआ दस साल का मासूम बेटा ऑनलाइन काउंसलिंग में शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ इस बार मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना भी शामिल की गई है। इसका लाभ उन आवेदकों को मिलेगा, जिन्होंने 1 मार्च से 30 जून 2021 के बीच अपने माता-पिता को खो दिया है। इसके साथ ही उन उम्मीदवारों को भी इसका पात्र माना जाएगा जिनके माता या पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। पहले से कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। वे छात्र जो पहले से स्नातक कोर्स में हैं और उनकी उम्र २४ वर्ष या इससे कम है, वे भी इस सत्र से इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पहले दुल्हन के प्रेमी को गोली मारी, फिर दूल्हे ने लिए सात फेरे इन सभी विद्यार्थियों का न सिर्फ शिक्षण शुल्क बल्कि कॉशन शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मैस शुल्क भी शासन प्रदान करेगा। निजी कॉलेजों के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से अधिकतम १५ हजार रुपए फीस का भुगतान किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक प्रो. सुरेश सिलावट ने बताया, होनहारों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी बाधा न बने इसलिए कोविड के कारण अनाथ हुए प्रदेश के बच्चों को सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में नि:शुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया है।