एचएसआरपी प्लेट नहीं हाेने पर वाहन चालको या मालिकों से तगड़ा जुर्माना वसूला जा रहा है। परिवहन विभाग का कहना है कि कार या बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को खासा वक्त दिया जा चुका है। समय सीमा समाप्त होने के बाद ही विभाग ने सख्ती शुरू की है।
परिवहन विभाग इंदौर में वाहनों की जांच में जुटा हुआ है। जांच के दौरान दो पहिया या चार वाहनों में एचएसआरपी प्लेट नहीं पाए जाने पर मालिकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। दो दिन से ये कार्रवाई चल रही है। परिवहन विभाग ने इस अवधि में चार दर्जन से ज्यादा ऐसे वाहनों को पकड़ा जिनमें एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी थीं। इन वाहनों के मालिकों—चालकों से जुर्माना वसूला गया।
इंदौर परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हम केवल जुर्माना ही नहीं वसूल रहे बल्कि वाहन चालकों या उनके मालिकों को नई नंबर लगाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आरटीओ प्रदीप शर्मा के अनुसार नई नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन चालकों या मालिकों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। शर्मा बताते हैं कि जांच के दौरान वाहन चालकों या मालिकों को नई नंबर प्लेट लगाने के लिए जागरूक भी बनाया जा रहा है।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर इसके लिए 15 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई थी।
हालांकि नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा को दो—तीन माह तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। कई संगठनों ने इसके लिए परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है। इस बीच परिवहन विभाग ने वाहनों की जांच कर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।