इंदौर

ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट पर लगने वाली पेनल्टी पर हाई कोर्ट की रोक जारी

केंद्र सरकार ने लगाई थी 50 रुपए प्रतिदिन के अनुसार पेनल्टी
 

इंदौरNov 29, 2021 / 12:42 pm

विकास मिश्रा

ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट पर लगने वाली पेनल्टी पर हाई कोर्ट की रोक जारी

इंदौर. ड्राइविंग लाइसेंस और व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई पेनल्टी की वसूली पर हाई कोर्ट की रोक जारी रहेगी। करीब तीन साल पहले दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार द्वारा अब तक जवाब पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब देने का आखिरी मौका दिया। दो सप्ताह में सरकार को जवाब पेश करना होगा। एडवोकेट एमए बोहरा ने बताया, सरकार ने 2017 के अंत में आदेश जारी कर लाइसेंस सहित अन्य सर्टिफिकेट के नवीनीकरण पर बड़ी पेनल्टी लगा दी थी। फिटनेस प्रमाण-पत्र की तारीख निकलने के बाद से वाहन मालिक से 50 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी वसूली के आदेश दिए थे। लाइसेंस का नवीनीकरण भी देरी से करवाने पर 1 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद पेनल्टी पर रोक लगा दी गई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने वह रोक जारी रखी है।

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