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झोपड़ी में रहता था शहीद का परिवार, युवाओं ने 11 लाख इकट्ठा कर बना दिया बंगला, कल पत्नी को करेंगे गिफ्ट जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ मेहरबान पिता मोहन सिंह सोलंकी (32) निवासी रामकृष्ण बाग, दयाराम उर्फ जीजा पिता जगन्नाथ परमार (45) निवासी रामकृष्ण बाग कालोनी, मोहित उर्फ कान्हा पिता राजेश जरिया और सोनु उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आठ लाख का माल बरामद किया है।
13 अगस्त को फरियादी आमीर उर्फ सब्बू कुरैशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि मेहतवाड़ा हाट बाजार से अपनी महिन्द्रा पिकअप गाड़ी से दो पाड़े व चार पाडिय़ा कीमत लगभग एक लाख 50 हजार रुपए महू बेचने के लिए जा रहा था। कनाडिय़ा ब्रिज के ऊपर एक सफेद रंग कि कार जिसकी नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था ने ओवरटेक कर हमारी गाड़ी रोक ली।
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रिटायर्ड DSP की कार से कुचलकर हत्या की कोशिश, गिरने के बाद भी मारता रहा चालक हमसे कहने लगे कि पाड़े लेकर कहां जा रहे हो, तुम्हे पता नहीं कि गाय व पाड़े ले जाने पर रोक लगी है। उनमें से एक आदमी ने हमसे हमारी गाड़ी ले ली और हमें अपनी गाड़ी में बैठा कर इंदौर शहर में अलग-अलग जगह घुमाते रहे। इसके बाद सुपर कॉरिडोर पर बने फ्लायओवर के पहले हम दोनों को उतारकर भगा दिया। हमारी गाड़ी व पशु लेकर भाग गए। फरियादी कि रिपोर्ट पर थाना कनाडिय़ा पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 394, 342 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
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भारत-बांग्लादेश में ‘दहशत’ फैलाने के लिए ट्रेनिंग देता था जमात-उल-मुजाहिदीन का आतंकी, गिरफ्तार बदमाशों पर दर्ज हैं कई प्रकरण गिरफ्तार आरोपियों में से मेहरबान सिंह पूर्व में थाना बलवाड़ा जिला खरगोन पर 4, 6, 9 गोवंश प्रतिषेध अधिनियम में 20 दिन पहले ही पकड़ाया है, जो कि जमानत पर बाहर है। दूसरे आरोपी दयाराम पर थाना लिम्बोदा जिला बुरहानपुर में 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें वारंट निकलने पर आरोपी खंडवा जेल से लगभग 2 माह पहले छूटा है। तीसरा आरोपी मोहित थाना रावजी बाजार में मर्डर केस में लगभग 5 साल पहले बंद हो चुका है।