याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनी इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रही है। बापयास पर गड्ढे ही गड्ढे हैं. बायपास के अंडरपास में पानी भरा रहता है जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका रहती है. कंपनी बायपास का इस्तेमाल करने वालों से टैक्स के रूप में खासी रकम वसूल रही है, लेकिन यात्रियों को जरूरी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं करवा रही.
याचिकाकर्ता ने बायपास की वास्तविकता पता लगाने के लिए समिति बनाए जाने की मांग की है. याचिका में यह मांग भी की गई थी कि जब तक याचिका का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता, तब तक टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगाई जाए. हालांकि कोर्ट ने इस संबंध में अब तक कोई आदेश नहीं दिया है लेकिन मामले में कोर्ट ने सभी संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सभी पक्षकार जवाब देने के लिए दो बार समय मांग चुके हैं.