परिवादी के वकील सुरेश कांगा ने बताया, 28 नवंबर 2015 को परिवादी ने राऊ इंडस्ट्रीयल एरिया की दुकान से ब्रेड खरीदी। जब पैकेट खोला तो उसमें मरी हुई छिपकली पाई गई। तुरंत शिकायत करने पर भी विपक्षी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद एसडीएम महू को भी शिकायत हुई, जिसके बाद परिवादी ने आयोग में याचिका लगाई। आयोग ने माना कि मॉडर्न ब्रेड की तरफ से कोई प्रति उत्तर पेश नहीं किया गया। ब्रेड के पैकेट में मरी हुई छिपकली विक्रय करना मानव जीवन केे लिए हानिकारक व घातक हो सकती थी। इस प्रकार यह व्यापार सेवा में भी कमी है।