must read : गर्लफ्रेंड को मुंबई से लाकर देता था ‘उत्तेजना’ जगाने वाला ड्रग्स, फिर वो करती थी ऐसा ‘गंदा’ काम… नहीं तो देना होंगे साढ़े चार लाख रुपए यदि कार नहीं लौटाई गई तो उसके एवज में 4 लाख 50 हजार रुपए चुकाने होंगे जाए। इस राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। परिवाद को हुए मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी देना होगा। परिवाद शुल्क के् 2 हजार रुपए भी कंपनी को ही चुकाना होगा।
ये है पूरा मामला एडवोकेट केके गुप्ता के मुताबिक मूल रूप से सेंधवा में रहने वाले अश्विन अग्रवाल की होंडा सिटी कार का एक जनवरी 2011 का राऊ स्थित निमरानी बायपास के पास एक्सीडेंट हो गया था। कार डिवाइडर से टकरा गई थी। यह कार उन्होंने इंदौर के अभिकरण होंडा पटवा सिटी ऑटो मोबाइल कंपनी से खरीदी थी। इस कार का इंश्योरेंस भी था।
must read : दुबई फ्लाइट थी फुल फिर भी बुक कर लिए 7 अतिरिक्त टिकट, यात्रियों के एयरपोर्ट पर उड़े होश, फिर… एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कार ठीक कराने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर पर दी। इंश्योरेंस होने के बावजूद उसे सुधारने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। कंपनी ने बीमे के बावजूद कुछ राशि जमा करने को कहा। जब राशि जमा नहीं की तो न उनकी गाड़ी ठीक की गई और न लौटाई गई। सुनवाई के बाद फोरम ने अग्रवाल के पक्ष में फैसला दिया है। गाड़ी सुधार कर देने या 4.50 लाख रुपए मय ब्याज के चुकाने के आदेश दिए हैं।