पढ़ें ये खास खबर- जय भारत मंच के सदस्यों ने किया फारुख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का पुतला दहन, देखें वीडियो
धारा 171 के तहत केस दर्ज
सीएसपी अजय वाजपेयी के मुताबिक, समय पर पटवारी द्वारा उचित जवाब न दिये जाने पर उनके खिलाफ धारा 171 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, व्यय लेखा प्रेक्षक ने वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। नोटिस में बताया गया था कि ग्राम पिवड़ाय में कांग्रेस अभ्यर्थी के प्रचार के दौरान वाहन MPO9 CU 7222 पजेरो एवं वाहन MP04 CD 4435 टोयोटा (फार्चूनर) को जीतू पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के प्रचार के आने-जाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि, दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं थी। वाहन का इस्तेमाल अनधिकृत रूप से किया जा रहा था।
पढ़ें ये खास खबर- नवमी तिथि पर जगह-जगह हुआ कन्या भोज और भंडारे का आयोजन, देखें वीडियो
जवाब नहीं दिया तो होगी मुश्किल
वाहनों का इस्तेमाल प्रचार-प्रसार के लिए अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। जीतू पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के चुनाव में किए जा रहे व्यय को छुपाने का प्रयास के तहत ऐसा किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य में बिना सक्षम अनुमति के इन वाहनों का अनधिकृत रूप से उपयोग किए जाने के कारण आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई, साथ ही वाहनों को चुनावी अवधि तक जब्त करने के भी आदेश दिये थे।