– निगम अनुमति के विपरीत पार्किंग एरिया भवन में शामिल कर लिया गया है व दूसरी मंजिल की अनुमति नहीं होने पर भी अवैध निर्माण किया।
– पार्किंग में जाने के लिए स्वीकृत २ रेंप के स्थान पर एक ही का निर्माण किया गया, वह भी मात्र दो पहिया वाहन के लिए उपयुक्त है।
– हॉल के स्थान पर पार्टीशन किया गया है।
– भूतल पर सामने की ओर १.८९ बाय १३.१४ लिफ्ट एवं स्टेप्स के स्थान पर २.२८ बाय १७.५५ मीटर एलिवेशन व स्टेप्स का निर्माण किया गया और पश्चिम तरफ रेंप के स्थान पर स्टेप्स का निर्माण किया गया।
– पश्चिम तरफ साइड एमओएस कवर कर १.२५ बाय ३ मीटर कांच का स्टाफ एंट्रेंस गेट बना लिया।
– सामने १.९० मीटर आगे बढ़ाकर एमओएस में एंट्रेंस स्टेप्स का निर्माण किया गया, फ्रंट एमओएस में दोनों पर २.२ बाय २.२८ मीटर अतिरिक्त निर्माण किया गया।
– प्रथम तल से चतुर्थ तल तक हैंगिंग बढ़ाई गई है, सामने की तरफ हैंङ्क्षगग के बाद एलिवेशन आगे बढ़ाकर किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष अलीम का कहना है कि नगर निगम की धारा-३०७ के अंतर्गत किसी भी ऐसी दशा में जिसमें भवन का निर्माण नगर निगम की अनुमति के विपरीत किया गया हो, वह नियमों का उल्लंघन है एवं दंडनीय है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए।
– असित खरे, भवन अधिकारी जोन-11