पीओपी गणपति नहीं, मिट्टी के गणेश की करें स्थापना-पीओपी से बनाए मूर्ति विसर्जन से जल स्रोत ना करें मलीन-जिलाधिकारी गुरुदत्त हेगड़े ने दी चेतावनी-सूखे के हालात हैं सतर्कता बरतने की जरूरत[typography_font:14pt;” >हुब्बल्ली-धारवाड़जिलाधिकारी गुरुदत्त हेगड़े ने कहा कि धारवाड़ जिले के घरों में तथा सार्वजनिक स्थलों में पीओपी (प्लास्टिक ऑफ पैरिस) गणेश प्रतिमाओं की स्थापना को निषेधित किया गया है। वे धारवाड़ के जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में सार्वजनिक गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में जुडवां शहर तथा जिले में गणेश की प्रतिमाओं को तैयार करने वाले, विक्रेता, पर्यावरणविदों तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। …जुर्माना और जेल की सजाजिलाधिकारी ने कहा कि सरकार और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थलों पर गणपति स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गत 2016 में सरकार ने पीओपी के गणपति मूर्तियों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा कर आदेश जारी किया है। यदि आदेश का उल्लंघन कर पीओपी गणपति की स्थापना की गई और उन्हें जलस्रोतों में विसर्जित किया गया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर 10 हजार रुपये जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। जिलाधिकारी कार्यालय हेल्पलाइन पर दें सूचनाजिलाधिकारी ने कहा कि हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर तथा जिले के किसी भी जगह पीओपी गणेश की मूर्तियों का संग्रह तथा बिक्री दिखा दिखाई देने पर आमजन तुरंत जिलाधिकारी कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर तथा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हेल्पलाइन तथा महा नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर जानकारी देसकते हैं। अधिकारियों का दल तुरंत मौके पर पहुंच कर समीक्षा करेगा और वहां पर रखे गए पीओपी मूर्तियों को जब्त कर संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इकोफ्रेंड्ली मिट्टी की गणेश की मूर्तियांउन्होंने कहा कि जनता इकोफ्रेंड्ली मिट्टी की गणेश की मूर्तियों की स्थापना कर त्योहार मनाना चाहिए। क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ उन स्थलों पर जाकर जाँच करें जहाँ गणेश प्रतिमाओं का परिवहन और विक्रय किया जा रहा है। अन्य राज्य तथा जिलों से पीओपी गणेश मूर्तियां जिले को लाने से रोकने के लिए पुलिस चेकपोस्टों में निरंतर निगरानी करनी चाहिए। गणेश मूर्तियों की स्थापना तथा विसर्जन के मौके पर वाहनों का परिवर्तन (वाहन मॉडिफाई करना) नहीं करने को लेकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निगाह रखनी चाहिए। बिना अनुमति के वाहन परिवर्तन करने पर कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई कर वाहन जब्त करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों में गणेश मूर्तियों की स्थापना के लिए समितियों को स्थानीय संस्थाओं से अनुमति लेना अनिवार्य है। सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी समिति पर होती है। रसायनिक रंगों का इस्तेमाल किए गए मूर्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। निर्धारित स्थल के अलावा अन्य जल स्रोतों में मूर्तियों का विसर्जन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मवेशियों के पीने के पानी तथा जल स्रोत मलीन नहीं होने के तौरपर सतर्कता बरतनी चाहिए। राज्य में सूखे के हालात बने हुए हैं। जल अनमोल होने के कारण सभी को इस बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सार्वजनिक स्थलों में गणेश स्थापना के लिए शीघ्र अनुमति प्राप्त करने के लिए महा नगर निगम तथा शहर क्षेत्रों में सिंगल विंडो से व्यवस्था की जाएगी। महा नगर निगम तथा शहर स्थानीय संस्थाएं, ग्राम पंचायतों को गणेश विसर्जन स्थलों को चिन्हित कर पहले ही नोटिफिकेशन करना चाहिए। गणेश विसर्जन के दिन पर्यावरण प्रदूशन नियंत्रण बोर्ड तथा नगर निगम की ओर से आमजन को मोबाइल टैंकरों की सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए। इस बारे में जनता को जानकारी देकर मोबाइल टैंकर का मार्ग, स्थल तथा समय के बारे में नगर निगम अधिकारी जानकारी देने का कार्य करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गणेश उत्सव में प्लास्टिक से तैयार किए गए फ्लेक्स तथा बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। कपड़े के बैनरों को मात्र उपयोग करसकते हैं। सरकार ने एक जुलाई 2022 से ही एक बार (सिंगल यूज) इस्तेमाल के प्लास्टिक को निषेधित कर आदेश जारी किया है। समिति तथा जनता को कपड़े के बैनरों का मात्र उपयोग करना चाहिए। हुब्बल्ली-धारवाड़ महा नगर पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने कहा कि गणेश स्थापना तथा विसर्जन के दिन निकाली जाने वाली शोभायात्रा पुलिस विभाग की ओर से अनुमति प्राप्त मार्ग से मात्र गुजरना चाहिए। गणेश विसर्जन के दिन यातायात बाधित नहीं हो इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। गणेश पर्व को शांति के साथ मनाना चाहिए। इसके लिए आमजन का सहयोग भी जरूरी है। प्रमुख विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी प्रकार की समस्या हों तो तुरंत समाधान करने के लिए सुविधा होगी। पीओपी गणपति, अवैध रूप से पटाकों की बिक्री, डीजे का उपयोग आदि दिखाई देने पर पुलिस कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन की ओर से स्थापित हेल्पलाइन पर सूचना देसकते हैं। डीजे का उपयोग नहीं करसकतेजिला पुलिस अधीक्षक लोकेश जगलासर ने कहा कि गणेश उत्सव मनाने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मात्र निर्धारित डिसेबल साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करसकते हैं। डीजे का उपयोग नहीं करसकते हैं। इस दिशा में जनता तथा समिति को सहयोग करना चाहिए। सार्वजनिक गणेश स्थापना के लिए अनुमति पत्र की कॉपी को राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग को भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव में ग्रीन पटाकों का मात्र उपयोग करसकते हैं। सरकार ने इस दिशा में आदेश जारी किया है। उत्सव समितियों को ग्रीन पटाके के इस्तेमाल करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से हुब्बल्ली-धारवाड़ शहर तथा जिले के प्रमुख स्थलों में ग्रीन पटाकों के इस्तेमाल करने को लेकर डेमो देकर आमजन में जागरूकता पैदा करने का कार्य करना चाहिए। जिलाधिकारी गुरुदत्ते हेगड़े ने कहा कि जनता कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुब्बल्ली अधिकारी सोमशेखर गौडा को 9880627265, धारवाड़ के अधिकारी दिनेश नायक को 8197601891 पर संपर्क करसकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम 0836-2233555, महा नगर निगम हेल्पलाइन 0836-2213898, 2213888 पर संपर्क कर जानकारी देसकते हैं। इस अवसर पर उप पुलिस आयुक्त राजीव एम. तथा उप विभागीय अधिकारी अशोक तेली, चित्रगार संघ के अध्यक्ष गणेश पोणारकर, अशोक कांबळे, सतीश गुर्लहोसूर, नवीन कांबळे, शंकर कुंबी, कलाकार मंजुनाथ हिरेमठ, कर्नाटक राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रादेशिक अधिकारी जगदीश आई.एच., प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के. दामोदर, भीमनगौडा पाटील, नगर निगम पर्यवरण अधिकारी संतोष, गणेश मूर्तियां तैयार करने वाले कलाकार, पर्यावरविद आदि उपस्थित थे।…………………………………………………….