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अब सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों (beneficiaries of ayushman bharat yojana) का सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने की बात कही है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार लगातर कैबिनेट मिटिंग कर रही है। साथ ही कई अहम फैसले भी तत्काल रूप से लिए जा रहे हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। इतना ही नहीं जो गैर पैनल वाले अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत के लाभार्थी का इलाज फ्री होगा।
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इस कैबिनेट की बैठक में में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें से एक महामारी कानून में बदलाव का भी है। इसके मुताबिक अब कोई व्यक्ति मेडिकल कर्मचारियों के साथ हिंसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही दो लाख रुपए तक आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं अब इस कानून को गैर जमानती भी बनाया गया है।
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इस बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मेडिकल कर्मचारियों पर हमला बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे लोगों को लिए ये कानून बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये कानून तुरंत प्रभाव से जारी हो जाएगा।