कितनी मिलती है टैक्स छूट
यदि आपने हैल्थ चेकअप के लिए पैसा चुकाया है तो आप इस छूट के हकदार हैं। एक व्यक्तिगत टैक्सपेयर 5000 रुपए तक के चेकअप पर टैक्स छूट क्लेम कर सकता है। वह अपने साथ-साथ, अपनी पत्नी, बच्चों और पैरेंट्स पर किए गए चेकअप के खर्च को भी शामिल कर सकता है। यदि आपकी आयु 60 साल से कम है और आपके पास 20,000 रुपए सालाना के प्रीमियम वाला बीमा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। यदि इंश्योरेंस की सालाना किस्त 25,000 रुपए या उससे ऊपर है तो चेकअप के खर्च पर अलग से छूट नहीं मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपए है। इस कानून के तहत खर्च पर क्लेम किया जा सकता है।
नकद भुगतान पर कर लाभ
हैल्थ चेकअप पर दावों के लिए किसी कठोर वित्तीय प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जब आप हैल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, चाहे वह ब्लड टेस्ट हो या कोई अन्य स्वास्थ्य जांच, आप नकद में शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। कटौती का दावा करने के लिए बस बिल भुगतान का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।
विकलांग आश्रित का उपचार
80डीडी के तहत, विकलांग आश्रितों की देखभाल करने वाले व्यक्ति कर लाभ का दावा कर सकते हैं। अगर आश्रित की विकलांगता 40 फीसदी या उससे अधिक है या एक से अधिक विकलांगता है, तो आप 75,000 रुपए, यदि विकलांगता 80 फीसदी या अधिक है, तो आप प्रति वर्ष 1.25 लाख रुपए की कटौती के हकदार हैं।