हरदा

दीपावली पर 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, 8 से 10 बजे तक टाइम फिक्स, आदेश जारी

diwali 2024: पॉल्यूशन को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, कलेक्टर आदित्य सिंह ने जारी किए आदेश, ग्रीन पटाखों से ही मनाएं दिवाली…

हरदाOct 29, 2024 / 10:55 am

Sanjana Kumar

diwali 2024: जिला प्रशासन ने दीपावली पर आतिशबाजी के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। प्रशासन ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए उक्त आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को इस सम्बनध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिले में प्रशासन ने रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा अन्य समय में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा लड़ी वाले पटाखों के फोड़ने और विक्रय पर भी रोक रहेगी।

धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होने के बाद रात 8 बजे से पहले और 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध जिले की शहरी क्षेत्र की सीमा के लिए लागू माना जाएगा।

125 डीबी से ज्यादा शोर वाले पटाखों पर प्रतिबंध

बता दें कि इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच भी पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ध्वनि मानक स्तर 125 डीबी से ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाले और लड़ी यानी जुड़े हुए पटाखे चलाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

संवेदनशील इलाकों में 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंध

इसके साथ ही संवदेनशील क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे फोड़ने या आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। इन संवेदनशील क्षेत्रों में अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

संबंधित विषय:

Hindi News / Harda / दीपावली पर 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, 8 से 10 बजे तक टाइम फिक्स, आदेश जारी

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.