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आराेपी ने बहला-फुसलाकर घर के बाहर खेल रही बच्ची काे उठा ले गया था और खेत में ले जाकर रातभर उसके साथ दरिंदगी की थी। सुबह बच्ची बदहवास हालत में खेत से मिली थी। घटना के करीब दस दिन बाद पुलिस ने हत्याराेपी काे गिरफ्तार कर लिया था। दाे महीने से भी कम समय तक चले ट्रायल के बाद अब साेमवार काे अपर जिला जज बीना नारायण की अदालत ने यह फैंसला सुनाया है। इसी अदालत से रेप के बाद हत्या के एक मामले में 15 अक्टूबर काे भी दाे आराेपियाें काे आराेप सिद्ध हाे जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। रातभर मासूम के साथ हुई थी दरिंदगी हापुड़ में महज छह साल की मासूम से दलपत नाम के व्यक्ति ने रेप किया था। बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी। दलपत उसे बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर खेत में ले गया था जहां उसने रातभर बच्ची के साथ घिनाैनी हरकत की थी। रातभर परिजन और पुलिस बच्ची की तलाश करते रहे। सुबह के समय बच्ची खेत में बदहवास हालत में मिली थी। घटना के बाद आराेपी फरार हाे गया था। इस घटना काे लेकर हापुड़ पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। बाद में हापुड़ पुलिस ने आराेपी दलपत पर ढाई लाख रुपये का इनाम घाेषित कराया था।
पुलिस से बचने के लिए दलपत ने रचा था अपनी माैत का नाटक आराेपी दलपत बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस से बचने के लिए इसने अपनी माैत का नाटक रचा था। इसने एक सुसाइड नाेट और अपने कपड़े गंगा किनारे छाेड़ दिए थे। सुसाइड नाेट में इसने लिखा था कि पुलिस से बचने के लिए वह गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर रहा है। पुलिस काे बाद में कपड़े और सुसाइड नाेट मिला और माना गया कि इस घटना के आराेपी ने आत्महत्या कर ली है लेकिन एसपी हापुड़ संजीव सुमन काे यह पूरा मामला नटकीय लगा और उन्हाेंने इसकी तलाश जारी रखी। दलपत की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई। इस तरह करीब दस दिनाें तक चली मेहनत के बाद पुलिस ने आराेपी दलपत काे को गिरफ्तार कर लिया। अपनी माैत का नाटक रचने वाले आराेपी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उस समय सभी लाेग हैरान रह गए थे। पुलिस ने आराेपी दलपत काे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया और बेहद कम समय में मजबूत सबूतों के आधार पर चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी।
50 से भी कम दिन में आया फैसला ( Court order )
हापुड़ के डीजीसी क्राइम कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि घटना छह अगस्त 2010 काे हुई थी। अदालत में दाे माह से कम समय में ट्रायल पूरा हाे गया। अदालत ने दाेनाें पक्षों के वकीलाें की दलीलों और पत्रावली पर आए साक्ष्यों व गवाहों की गवाही के आधार पर साेमवार काे 50 दिन से भी कम समय में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अदालत के फैंसले के अनुसार माैत हाेने तक दरिंदे काे कारावास भुगतना हाेगा। इस फैसले के आने के बाद पीड़ित बच्चे के परिवार काे इस बात का सुकून मिला है कि उनके बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले आराेपी काे अदालत ने सजा दे दी है।
हापुड़ के डीजीसी क्राइम कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि घटना छह अगस्त 2010 काे हुई थी। अदालत में दाे माह से कम समय में ट्रायल पूरा हाे गया। अदालत ने दाेनाें पक्षों के वकीलाें की दलीलों और पत्रावली पर आए साक्ष्यों व गवाहों की गवाही के आधार पर साेमवार काे 50 दिन से भी कम समय में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अदालत के फैंसले के अनुसार माैत हाेने तक दरिंदे काे कारावास भुगतना हाेगा। इस फैसले के आने के बाद पीड़ित बच्चे के परिवार काे इस बात का सुकून मिला है कि उनके बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले आराेपी काे अदालत ने सजा दे दी है।