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Lockdown-3: यूपी के इन जिलों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
इन जिलों में भी खुलेंगी दुकानें पश्विमी उत्तर प्रदेश के बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ में शुक्रवार से शरा की दुकानें खोलने के आदेश हो गए हैं। हापुड़ में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश हैं। हापुड़ डीएम अदिति सिंह के द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शॉपिंग मॉल्स में स्थित शराव की दुकानों को छोड़कर अन्य जगहों पर शराब व भांग की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। रेड, आॅरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति है। हालांकि, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के बाहर ही दुकानें खुलेंगी। वहीं, बुलंदशहर व बागपत में सुबह 10 बज से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश है। बुलंदशहर के आबकारी अधिकारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार बुलंदशहर में कुछ शर्तों के चलते शराब के ठेके सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। यह भी पढ़ें: Lockdown-3: रोजाना 12 घंटे जारी रहेगा कर्फ्यू, इनके घर से निकलने पर लगाई पूरी तरह रोक ये हैं शर्तें — दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी
— किसी भी फुटकर दुकान पर किसी भी समय 5 से ज्यादा ग्राहक जमा नहीं होंगे
— ग्राहकों के बीव दो गज की दूरी जरूर रखनी होगी
— फुटकर विक्रेताओं व ग्राहकों को अपना फेस मास्क लगाना होगा
— दुकान के आसपास सार्वजनिक जगह पर शराब का सेवन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई होगी
— दुकान पर साफ—सफाई व सैनिटाइज कर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए
— दुकानों के अंदर कैंटीन बंद रहेंगी
— किसी भी फुटकर दुकान पर किसी भी समय 5 से ज्यादा ग्राहक जमा नहीं होंगे
— ग्राहकों के बीव दो गज की दूरी जरूर रखनी होगी
— फुटकर विक्रेताओं व ग्राहकों को अपना फेस मास्क लगाना होगा
— दुकान के आसपास सार्वजनिक जगह पर शराब का सेवन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई होगी
— दुकान पर साफ—सफाई व सैनिटाइज कर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए
— दुकानों के अंदर कैंटीन बंद रहेंगी