जिस पर न्यायालय में सोमवार को आरोपी रणजीत कुमार को दो लाख के चैक अनादरण पर तीन लाख 97 हजार सौ रुपए के अर्थदंड सहित दो वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। वहीं दूसरे मामलें में आरोपित भाई राम कुमार को एक लाख 80 हजार रुपए चैक अनादरण में तीन लाख 57 हजार आठ सौ पचास रुपए अर्थदंड व दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके लिए माह के अंतिम सोमवार को न्यायालय परिसर में लोक अदालत भी लगाई गई। जिसमें तीन प्रकरणों का निस्तारण हुआ।
108 एबुलेंस को टायर व स्टेपनी तथा गाड़ी व स्टाफ को रहने के लिए मिली जगह
संगरिया. आपातकालीन सेवा १०८ एंबुलेंस को दो टायर स्टेपनी मिली वहीं गाड़ी खड़ी करने तथा स्टाफ को रहने की जगह भी मिल गई। ये सब पत्रिका के सामाजिक सरोकार निभाने पर दो बार छपी खबरों की बदौलत ही संभव हुआ। कंपनी के अधिकारियों ने तत्परता से एंबुलेंस को दो नए टायर व स्टेपनी दी।
भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गुलाब सींवर ने एंबुलेंस खड़ी करने तथा स्टाफ को रहने के लिए जगह दिलवाने बाबत पाालिकाध्यक्ष नत्थूराम सोनी से वात्र्ता की। जिस पर रतनपुरा के पास निर्माणाधीन आरसी कॉलोनी में गाडी व स्टाफ के ठहराव के लिए जगह उपलब्ध हुई। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने २३ जनवरी को एंबुलेंस को इलाज की दरकार तथा दो दिन बाद ही सड़क पर रहने को मजबूर १०८ का स्टाफ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किए थे।
जिसमें खस्ताहाल १०८ व स्टाफ के रहने की समस्या को उजागर किया। अब अन्य मूलभूत समस्याओं का भी शीघ्र निस्तारण होने की आस बंधी है। हालांकि अस्थाई रुप से रतनपुरा में एंबुलेंस सहित स्टाफ के रुकने से उनकी समस्या का हल तो हो गया लेकिन यहां पर मोबाईल रेंज समस्या के चलते आकस्मिक घटना के समय दिक्कत आ सकती है। इसलिए शहर में ही स्थाई जगह की नितांत आवश्यकता है।