प्रीमियम पर नजर
जिले में कृषक की ओर से बाजरा के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 85.75 रुपए व बीमित राशि 4287.25 रुपए प्रति बीघा निर्धारित है। मूंग के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 192.95 व बीमित राशि 9647.25 रुपए प्रति बीघा, मोठ के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 101.18 े व बीमित राशि 5058.75 प्रति बीघा, ग्वार के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 108.38 व बीमित राशि 5418.75 प्रति बीघा, कपास के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 412.45 व बीमित राशि 8249.00 प्रति बीघा, धान के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 355.97 तथा बीमित राशि 17798.25 प्रति बीघा, तिल के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 108.77 व बीमित राशि 5438.25 प्रति बीघा, मूंगफली के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 525.13 व बीमित राशि 26256.25 प्रति बीघा निर्धारित किया गया है।
जिले में कृषक की ओर से बाजरा के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 85.75 रुपए व बीमित राशि 4287.25 रुपए प्रति बीघा निर्धारित है। मूंग के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 192.95 व बीमित राशि 9647.25 रुपए प्रति बीघा, मोठ के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 101.18 े व बीमित राशि 5058.75 प्रति बीघा, ग्वार के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 108.38 व बीमित राशि 5418.75 प्रति बीघा, कपास के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 412.45 व बीमित राशि 8249.00 प्रति बीघा, धान के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 355.97 तथा बीमित राशि 17798.25 प्रति बीघा, तिल के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 108.77 व बीमित राशि 5438.25 प्रति बीघा, मूंगफली के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 525.13 व बीमित राशि 26256.25 प्रति बीघा निर्धारित किया गया है।
इस बात का रखें ध्यान
ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र 24 जुलाई 2021 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा मौसम के लिए स्वीकृत नवीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। गैर ऋणी कृषकों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल (पटवारी द्वारा सत्यापित) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति जिसमें आईएफसी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो या खाते का रद्द कैंसिल चेक की प्रति अनिवार्य है। बटाइदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त शपथ पत्र बीमा कराने वाले कृषक के स्वयं का घोषणा पत्र बटाइदार एवं भू-स्वामी के आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति अनिवार्य है।
ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र 24 जुलाई 2021 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा मौसम के लिए स्वीकृत नवीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। गैर ऋणी कृषकों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल (पटवारी द्वारा सत्यापित) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति जिसमें आईएफसी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो या खाते का रद्द कैंसिल चेक की प्रति अनिवार्य है। बटाइदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त शपथ पत्र बीमा कराने वाले कृषक के स्वयं का घोषणा पत्र बटाइदार एवं भू-स्वामी के आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति अनिवार्य है।
आधार कार्ड अपडेट जरूर करवाएं
कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वह अपना आधार कार्ड बैंक खाते में अपडेट करवा लें। बीमा के लिए नामांकन बैंक सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएसी सेंटर से करवाया जा सकता है। किसान बीमा कंपनी प्रतिनिधि व टोल फ्री नंबर 1800116515 तथा 18004196116 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रचार रथ रवानगी के दौरान अग्रणी बैंक अधिकारी एसबीआई राजकुमार,कृषि विभाग के सहायक निदेशक स्वर्ण सिंह अराई, कृषि अधिकारी बीआर बाकोलिया एवं सुभाष चन्द्र सर्वा, सहायक अधिकारी चन्द्रकला एवं मीना कुमारी एवं कृषि पर्यवेक्षक जगदीश दूधवाल, अजय सिंह, विनित सेतिया, रामकुमार मिल, नरेन्द्र सिधु, बीमा कम्पनी के जिला प्रबंधक राजेश सिहाग, जिला समन्वयक विनोद जांदू एवं बीमा कम्पनी के समस्त तहसील प्रभारी उपस्थित रहे।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वह अपना आधार कार्ड बैंक खाते में अपडेट करवा लें। बीमा के लिए नामांकन बैंक सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएसी सेंटर से करवाया जा सकता है। किसान बीमा कंपनी प्रतिनिधि व टोल फ्री नंबर 1800116515 तथा 18004196116 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रचार रथ रवानगी के दौरान अग्रणी बैंक अधिकारी एसबीआई राजकुमार,कृषि विभाग के सहायक निदेशक स्वर्ण सिंह अराई, कृषि अधिकारी बीआर बाकोलिया एवं सुभाष चन्द्र सर्वा, सहायक अधिकारी चन्द्रकला एवं मीना कुमारी एवं कृषि पर्यवेक्षक जगदीश दूधवाल, अजय सिंह, विनित सेतिया, रामकुमार मिल, नरेन्द्र सिधु, बीमा कम्पनी के जिला प्रबंधक राजेश सिहाग, जिला समन्वयक विनोद जांदू एवं बीमा कम्पनी के समस्त तहसील प्रभारी उपस्थित रहे।