नशीली दवा तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने दो जनों को दोषी करार दिया। दोनों को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हनुमानगढ़•Apr 01, 2024 / 04:50 pm•
adrish khan
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