नहीं तो विवाह स्थल होगा सीज
जिला आबकारी कार्यालय में होटल, मैरिज पैलेस संचालक व इवेंट मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने की। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने कहा कि विवाह स्थलों पर मदिरा की स्टॉल लगाने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। शुल्क जमा करवाकर उस समयावधि में मदिरा की स्टॉल लगाई जा सकेगी। अगर समारोह में अन्य राज्य की मदिरा की स्टॉल लगाई गई तो कार्यवाही होगी और विवाह स्थल सीज किया जाएगा। यह भी पढ़ें – राजस्थान के लिए बड़ी न्यूज, बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, कोर्ट ने दिया आदेश
जिले के सभी होटलों पर है नजर
आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने कहा कि इसके अलावा जिले के सभी होटलों पर भी नजर रखने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों की ओर से मैरिज पैलेस, धर्मशाला व बैंकट हॉल का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अस्थाई लाइसेंस नहीं मिलने पर होटल, मैरिज पैलस व बैंकट हॉल संचालक के खिलाफ आबकारी नियमों के तहत कार्यवाही होगी और समारोह स्थल को सीज करने का भी प्रावधान है। यह भी पढ़ें – Good News : खुशखबर, 11 दिसंबर से राजस्थान के इस नई शुगर मिल में शुरू होगा गन्ना पिराई सत्र